केंद्र सरकार ने अनलॉक से जुड़ी नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है. गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सख्ती से लॉकडाउन जारी रहेगा. नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकार ने 30 सितंबर को जारी अनलॉक-5 की गाइडलाइंस को बढ़ाकर के 30 नवंबर तक लागू रखने का निर्णय लिया है.
कोरोना वायरस के चलते सरकार ने 24 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था. इसके बाद सख्त लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोला गया था. फिलहाल सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर अधिकांश गतिविधियों को अपनी मंजूरी दे दी है. हालांकि कई गतिविधियों को खोलने का निर्णय राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों पर छोड़ दिया था.
कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी. राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार से पूर्व परामर्श के बिना किसी भी कंटेनमेंट जोन के बाहर लोकल लॉकडाउन को नहीं लगाएंगी. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर रहने की ही सलाह दी गई है.
कंटेनमेंट जोन
कंटेनमेंट जोन के लिए कुछ जरूरी दिशानिर्देश दिए गए हैं. इसमें –
-कंटेनमेंट जोन के अंदर केवल जरूरी गतिविधियों को ही जारी रखने की अनुमति होगी. कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक सख्ती से लॉकडाउन लागू किया जाएगा. राज्यों को कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी तरह के स्थानीय लॉकडाउन को लागू करने की अनुमति नहीं होगी. राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार से सलाह लिए बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी तरह का स्थानीय (राज्य/ जिला/शहर/गांव) स्तर का लॉकडाउन नहीं लगाएंगी.