त्योहारों का सीजन शुरू होते ही हलवाइयो की दुकानों में कई किस्मो की मिठाइयाँ सजी हुयी दिखने लगती है ! जिसे देखकर हर किसी का मन मिठाई खाने को करता है ! लेकिन त्योहारों के समय बनाई गयी मिठाइयो में मिलावट की जाती है जिनके सेवन से स्वस्थ्य खराब हो सकता है ! इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा नये नियम लागु करने का निर्णय लिया गया है ! जिसमे हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने पीने के सामान की क्वालिटी में सुधर लाया जायेगा !
1 अक्टूबर 2020 के बाद से मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डिब्बों में बेचने के लिए रखे गए मिठाई के लिए ‘बनाने की तारीख’ और कब तक वो मिठाई खाने के लिए उपयुक्त है ’ जैसी जानकारी बतानी होगी ! पहले से डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर इन विवरणों उल्लेख करना अनिवार्य है ! भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने नए नियम जारी किए है !
मिठाई की दुकान के लिए क्या है नया नियम
कारोबारियों को अब बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा बताना अनिवार्य होगा ! उपभोक्ताओं को कितने समय तक उसका इस्तेमाल करना ठीक रहेगा उसकी समय सीमा की जानकारी देना भी अनिवार्य होगा ! खाद्य नियामक ने इसे अनिवार्य किया है !
कब से लागू होगा नया नियम
एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे पत्र में कहा, सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया है कि 1 अक्टूबर 2020 से खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ उत्पाद की बेस्ट बिफोर डेट प्रदर्शित करनी अनिवार्य है !
क्यों उठाया ये कदम
आम लोगों का स्वास्थ्य खतरे में देखते हुए एफएसएसएआई ने यह कदम उठाया है ! उपभोक्ताओं को बासी/खाने की अवधि समाप्त होने के बाद भी मिठाइयों की बिक्री की सूचना मिलने के बाद इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है !
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